UP Varasat Praman Patra Online कैसे बनवाएं? उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनता है?

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों को कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे प्रदान कर रही है। ताकि नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े। साथ ही उनका उनका बहुमूल्य समय नष्ट ना हो। प्रदेश सरकार द्वारा लगभग सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन ही प्रदान किया जा रहा है। ऑनलाइन सरकारी सेवाओं की लिस्ट में प्रदेश सरकार द्वारा UP Varasat Praman Patra सुविधा को भी सम्मिलित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश के नागरिक ऑनलाइन ही घर बैठे UP Varasat Praman Patra के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अपना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस सुविधा को प्रदेश के नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया है। अब कोई भी नागरिक विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही UP Varasat Praman Patra के लिए आवेदन कर सकता है। और कुछ ही दिनों में वरासत प्रमाण पत्र उसे प्रदान कर दिया जाएगा।

आप ऑनलाइन वरासत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। Online Varasat Praman Patra Kaise Banaye , ऑनलाइन वरासत उत्तरप्रदेश
Online Varasat UP , Online Varasat Uttar Pradesh , Varasat Rules in Hindi , Online Varasat Praman Patra Kaise Banaye , How to Submit Online Varasat Form ,साथ ही आवेदन करने के लिए आपको क्या प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। इन सब की जानकारी आप इस आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यहां आपको पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी।

ऑनलाइन यूपी वरासत प्रमाण पत्र क्या है? What is UP Varasat Praman Patra?

[उत्तराधिकार प्रमाण पत्र] UP Varasat Praman Patra Online कैसे बनवाएं?

जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। कि UP Varasat Praman Patra को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से ही आपको वरासत में मिली जमीन , मकान आदि के मूल वारिस के रूप में जाना जाता है। पहले जहां वरासत / उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राजस्व परिषद और लेखपालों के चक्कर काटने पड़ते थे। महीनों ऑफिस के चक्कर काटने के बाद आप को प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। वही अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में आपको UP Varasat Praman Patra जारी कर दिया जाता है।

UP Varasat Praman Patra ऑनलाइन बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें? How to apply online for UP Varasat Praman Patra?

ऑनलाइन उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र आप स्वयं विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। अथवा आप जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जिसके माध्यम से आप UP Varasat Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिसियल https://vaad.up.nic.in/index2.html वेबसाइट पर जाना होगा। आप चाहें तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं।
  • वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन पत्र हेतु आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। आपके सामने नीचे दिखाई गई इमेज की तरह एक नया पेज ओपन होगा।
[उत्तराधिकार प्रमाण पत्र] UP Varasat Praman Patra Online कैसे बनवाएं?
  • यहां पर आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगइन करना होगा। अकाउंट में लॉग-इन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर दिए गए बॉक्स में भरना है। फिर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजे बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके पश्चात आपके मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। जिसे आपको नीचे दिए गए बॉक्स में भरना होगा।
  • इसके पश्चात आप को साइड में दिए गए कैप्चा कोड को सामने दिए गए बॉक्स में भर कर लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप लॉगइन बटन पर क्लिक करेंगे। आप अपने अकाउंट में लॉग-इन हो जाएंगे।
[उत्तराधिकार प्रमाण पत्र] UP Varasat Praman Patra Online कैसे बनवाएं?

Uttaradhikar Praman Patra Kaise Banvaye –

  • अब आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9 पूर्व में प क – 11) की लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आवेदन पत्र ओपन होगा।
[उत्तराधिकार प्रमाण पत्र] UP Varasat Praman Patra Online कैसे बनवाएं?
  • आवेदन पत्र को सही तरीके से सावधानीपूर्वक को भरने के लिए इसे चार भागों में विभाजित किया गया है।

पहला भाग –  में आपको अपनी साधारण जानकारी जैसे – आवेदन कर्ता का नाम , उसके पिता का नाम , आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर आदि भरना होगा। और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करना होगा।

दूसरा भाग – इसके पश्चात अगले भाग में आपको मृतक अथवा विवाहित / पुर्नविवाहित खातेदार जिसकी मृत्यु / विवाह अथवा पुनर्विवाह के कारण उत्तराधिकार का दावा किया जाना है। उसका विवरण आपको भरना होगा। और फिर आपको आगे पढ़े बटन पर क्लिक करना होगा।

तीसरा भाग – इसके पश्चात आपको तीसरे भाग में मृतक / विवाहित / पुर्नविवाहित खातेदार कि जिस भूमि अथवा भूखंड पर आप को अधिकार प्राप्त करना है। उसका विवरण भरना होगा। उत्तराधिकार की जमीन , प्रॉपर्टी जिस जनपद , तहसील , परगना अथवा ग्राम में स्थित है। उन सभी का पूर्ण विवरण और खाता – खतौनी , गाटा संख्या आदि सब की जानकारी भरनी होगी।

चौथा भाग – चौथे और आखरी भाग में आपको आवेदन पत्र में मृत / विवाहित अथवा पुनर्विवाह खातेदार के सभी विधिक उत्तराधिकारी वारिसान का विवरण भरना होगा। अर्थात आपको इस पेज पर जितने भी उस संपत्ति में उत्तराधिकारी होंगे। उन सब का विवरण भरना होगा। विवरण में आपको उन सबका नाम , उनके पिता , पति अथवा संरक्षक का नाम , उनकी उम्र और मृतक / विवाहित / पुर्नविवाहित खातेदार के साथ उनका संबंध आज भरना होगा।

Uttaradhikar Praman Patra Final Summit Kare –

सारी जानकारी सही सही भरने के पश्चात आप को सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जिसके पश्चात आपका आवेदन फार्म सबमिट हो जाएगा। आवेदन फॉर्म सबमिट होने के पश्चात आपके मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा आपको सूचना प्रदान कर दी जाएगी। साथ ही आप स्क्रीन पर शो हो रहे स्लीप को भी प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ले। भविष्य में अपने आवेदन पत्र की स्थिति चेक करने के लिए यह एसएमएस और प्रिंट आउट आपके काम आएगा।

उत्तराधिकार / वरासत प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लीक करें

उत्तराधिकार / वरासत प्रमाण पत्र के सामान्य नियम एंव निर्देश पढने के लिए आप यहाँ क्लीक करें

FAQ

विरासत प्रमाण पत्र क्या हैं?

विरासत प्रमाण पत्र एक कानूनी सरकारी दस्तावेज हैं। जो उत्तरधिकारी के रूप में काम करता हैं। सरल भाषा मे समझे तो यह एक ऐसा सरकारी दस्तावेज़ होता है जो किसी व्यक्ति को विरासत में मिली, जमीन, मकान हक़दार होने का प्रमाण देता हैं।

विरासत प्रमाण पत्र बनवाना क्यो जरूरी हैं?

अगर आपको विरासत में दादा, पापा की कोई प्रॉपर्टी मिली है तो आपके पास विरासत प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी हैं। क्योकि विरासत प्रमाण पत्र आपको विरासत में मिली जमीन , मकान आदि के मूल वारिस होने का प्रमाण देता हैं।

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यूपी विरासत प्रमाण पत्र कौन जारी करता हैं?

विरासत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश नागरिको के लिए जारी करता हैं।

क्या मैं विरासत प्रमाण पत्र बनवा सखता हूँ?

अगर आपको आपकी विरासत की प्रॉपर्टी जैसे मकान, जमीन, आदि विरासत में मिली है तो आप विरासत प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

विरासत प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

अगर आप विरासत प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो https://vaad.up.nic.in/index2.html वेबसाइट पर जाकर इस सरकारी दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में ऊपर भी बताया गया हैं

यूपी विरासत प्रमाण आवेदन करने के कितने दिन बाडब्न जाता हैं?

विरासत प्रमाण पत्र आवेदन करने के 30 दिन से 60 दिन के अंदर बन जाता है। जिसे आप ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से निकाल सकते हैं। या फिर संबंधित विभाग में जाकर से प्राप्त कर सकते हैं।

क्या विरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई भुगतान राशि देनी होगी?

विरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकार की तरफ से ₹120 की भुगतान राशि को निर्धारित किया गया है। यदि आप जन सेवा केंद्र पर जाकर इस सरकारी दस्तावेज के लिए आवेदन करते हैं तो आपको कुछ ज्यादा पैसे भुगतान करने पड़ सकते हैं।

तो दोस्तों इस तरह से आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही ऑनलाइन UP Varasat Praman Patra योजना का लाभ प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। और घर बैठे ही आप अपना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो , तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे।|धन्यवाद||

अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार टेक यू हेल्प के संस्थापक हैं। वह मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन करने के जुनून के साथ अत्यधिक प्रेरित व्यक्ति हैं। उन्होंने 2015 में कानपुर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। पढ़ाई के दौरान, अनूप कुमार ने सामाजिक संरचनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों को आकार देने के तरीकों की गहरी समझ विकसित की।
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Comments (90)

  1. Hi. I am the applicant and I reside in UP. But the deceased was a resident of Delhi and the concerned property is also in Delhi. In Bhaag 2 of the online form, there is no option to enter the address of the deceased outside of UP. Also as I couldn’t proceed further, Im assuming in Bhaag 3 there wont be an option to enter details of the property outside UP? Kindly clarify if online application is possible in such cases?
    Regards

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  2. सर मेरे पापा की डेथ हुई थी 17,03,2020
    मैंने लेखपाल को सभी कागज दे दिया था 6 महीने हो गए पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है मैं बहुत परेशान हो कुछ हेल्प करे मेरी ????????????

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  3. सर मैंने ऑनलाइन आवेदन किया था लगभग 20 दिन से ज्यादा हो गया है और अभी तक कानून गो लेखपाल के द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं लगाया गया है आप क्या बताए की कितने दिन में रिपोर्ट लग जानी चाहिए कुछ इसका एक निश्चित समय सीमा होगा और यदि रिपोर्ट नहीं लगता है तो आगे की कार्यवाही क्या किया जाए

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  4. सर जी मेरी मां एक महाविद्यालय में टीचर थी और उनकी एक बार इस पुत्री मैं ही अकेली हूं उनका यू डी ए टी ए व अन्य जो बैंक में पैसा जमा है और जो नौकरी का पैसा मिलना है उसके लिए यह प्रमाण पत्र कैसे भरना पड़ेगा कृपया जानकारी दें मेरी माता जी ने मेरे नाम एक वसीयतनामा अपनी चल अचल संपत्ति के संबंध में रजिस्टर्ड कराई थी परंतु कार्यालय वाले यह नहीं मान रहे हैं कह रहे हैं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाओ

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  5. मैंने सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया उसके साथ एक प्राप्ति क्रमांक के साथ सूचना अंकित हुई की आपका आवेदन लेखपाल चिनहट , लखनऊ को अग्रसारित किया गया !
    इसके बाद एक सप्ताह हो गए कुछ पता नहीं चलता ! लेखपाल से पता करने पर वहां भी कुछ नहीं समाधान हुआ , कृपया मार्ग दर्शन करें की प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा !

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  6. सर ये सब तो ठीक हैं किंतु जैसे आय,जाती,और निवास प्रमाण पत्र का हम ई डिस्ट्रिक के माध्यम से स्टेटस चेक कर सकते है और आवेदन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है वैसे ही वरासत प्रमाण पत्र का स्टेटस कैसे पता कर एवम आवेदन की स्थिति कैसे चेक करे कृपया इसकी जानकारी प्रदान करे

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    • सर, मेरी माता जी की मृत्यु हो गई है उनके नाम पर लखनऊ में मकान है मेरे पिता जी जीवित हैं तथा मेरी शादी शुदा बड़ी बहन है। पिताजी तथा बहिन हमारी स्व० मां के नाम मकान को मुझे देने के लिए सहमत हैं। मुझे घर अपने नाम कराने के लिए क्या करना चाहिए।

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  7. Bhai ek baat jani thi ki meri bua ki death ho gayi h jo unmarried thi aur mere baba n dadi ki bhi death phle hi ho chuki h. Sirf mere papa alive h. Toh kya jaise meri bua unmarried thi toh mere papa ke name वारिस प्रमाण पत्र ban slta h kya. Kyuki jaha hum rehte h woh ग्रामीण क्षेत्र me aata h aur parivar register ki nakal me meri bua ka nam h n mere papa ka bhi aur hum log bua ke आश्रित the aesa bhi likha h. Toh please guide kariye kyuki property bua ke name h n settlement bhi lena h bua ke school se woh government teacher thi.

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  8. यह वारिस प्रमाण पत्र नही है , यह केवल मृतक की खेतिहर भूमि जो खतौनी में अंकित थी उसके जायद वारिसो के नाम दर्ज किये जाने की प्रक्रिया है ।
    वारिस प्रमाण पत्र और विरासत प्रमाण पत्र दोनो अलग है ।

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  9. ऑनलाइन ि‍विरासत अथवा उत्‍तराधिकार प्रमाण पत्र ि‍सिर्फ ग्रामिण क्षेत्रो के ि‍लिये ही है क्‍या । क्‍योकि तीसरे भाग में ि‍सिर्फ खेती योग्‍य भूमि का ि‍विवरण दर्ज ि‍किया जा सकता है शहरी क्षेत्र के मकान बैंक में जमा धनराशि आदि का ि‍विवरण देने की सुविधा नही हैा

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