आवेदन फॉर्म यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैस बनायें? मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक

यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनायें? परिवार में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो परिवार में काफी दुख तो होता ही है। साथ में उस व्यक्ति की कमी से कई कार्य भी प्रभावित होते हैं। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात सभी कामों में उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होता है। जगह जगह पर आपको उस व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। चाहे फिर वह कोई सरकारी कार्य हो अथवा बीमा संबंधी किसी प्रकार के कार्य। इसके साथ ही भविष्य में भी आपको कई स्थानों पर मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती रहती है।

मृत्यु प्रमाण पत्र एक प्रमुख दस्तावेज है। जो मृतक व्यक्ति से संबंधित सभी कार्यों में जरूरत पड़ती है। इसलिए यदि आपके परिवार अथवा किसी निकटतम रिश्तेदार में कोई घटना घटित हो गई है। तो उस मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रहे हैं। कि आप घर बैठे किस प्रकार से यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? Mrityu Praman Patra Online Kaise Banaye? और कुछ ही दिनों में अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बिना किसी ऑफिस के चक्कर लगाए हुए प्राप्त कर सकते हैं?

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यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनायें? Procedure to apply UP death certificate online

आवेदन फॉर्म यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैस बनायें? मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक

मृत्यु प्रमाण पत्र एक ऐसा आवश्यक दस्तावेज है। जिसकी जरूरत लगभग सभी स्थानों पर होती है। भारत के कानून के अनुसार ( अधिनियम 1969 ) एक व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात 21 दिनों के अंदर संबंधित क्षेत्र पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पहले जहां मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको अपना काफी समय नष्ट करना होता था। आफिसों के आपको चक्कर काटने पड़ते थे। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आपको महीनो लग जाते थे। वही अब भारत सरकार ने इस कार्य को काफी सरल बना दिया है।

अब आपको कहीं भी किसी भी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं। Mrityu Praman Patra Online Kaise Banaye? आप अपने घर से ही यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और 7 दिनों के अंदर ही मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया को भी भारत सरकार ने काफी सरल बनाइ हुई है।

यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज – Documents required for UP death certificate

मृत्यु प्रमाण पत्र ( Mrityu Praman Patra Online Kaise Banaye ) बनवाने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है –

  • यदि मृतक व्यक्ति की मृत्यु किसी अस्पताल में होती है। तो चिकित्सा प्रभारी द्वारा जारी प्रपत्र की आवश्यकता होती है। इसी तरह यदि जेल में तो जेल प्रभारी द्वारा जारी, गांव में तो ग्राम प्रधान द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र की आवश्यकता पढ़ती है।
  • आधार कार्ड राशन कार्ड की कॉपी
  • ऑनलाइन ₹10 का भुगतान करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग ATM कार्ड इत्यादि का होना भी आवश्यक है।

यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? How to apply for UP death certificate online?

मृत्यु प्रमाण पत्र ( Mrityu Praman Patra Online Kaise Banaye ) के लिए आवेदन करने के लिए आपको नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जिसके पश्चात आप आसानी से यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइ आवेदन कर सकते हैं –

  • पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट 164.100.181.16/citizenservices/login/login.aspx पर जाना होगा। आप चाहें तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं।
  • वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात यदि आपका अकाउंट नहीं है। तो पहले रजिस्टर न्यू यूजर पर क्लिक करके वहां पर पहुंची गई सभी जानकारियां को भरकर के अपना खुद का एक नया अकाउंट बनाना होगा।
आवेदन फॉर्म यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैस बनायें? मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक
  • नया अकाउंट बनाने के पश्चात आपको वापस इसी पेज पर जाकर अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ दिए गए कैप्चा कोड को भर कर के अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा।
  • अपने अकाउंट में लॉग इन करने के पश्चात आपको आवेदन भरे पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको ड्रॉप डाउन मेनू में से मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्लिक करना होगा।
आवेदन यूपी Mrityu Praman Patra Online Kaise Banaye? आवेदन की स्थिति देखें
  • आप यहां पर आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र ऐसे कई सारे प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्लिक करने के पश्चात आपको मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आपको इस बटन पर क्लिक करेंगे। आपको नए पेज पर एक फार्म ओपन होकर आएगा।
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उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण-आवेदन फॉर्म

  • यहां पर आपको संबंधित मृतक व्यक्ति के बारे में पूंछी गई सभी जानकारियों को भरना होगा। इसके साथ ही संबंधित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी अपलोड करना होगा।
  • सभी जानकारी सही-सही भरने के पश्चात आपको दर्ज करें बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके पश्चात आपको पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। आप चाहे तो बाद में भी अपने आवेदन संख्या का उपयोग करके अपने अकाउंट में लॉगइन करके पेमेंट कर सकते हैं।
  • पेमेंट करने के पश्चात आपका आवेदन पत्र सबमिट हो जाएगा। और संबंधित अधिकारी को फारवर्ड कर दिया जाएगा।
  • आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भरने के पश्चात आपको आवेदन संख्या प्रदान की जाएगी। जिसका उपयोग करके आप कभी भी अपने आवेदन पत्र की स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं।
  • यदि आपको कभी भी रसीद की जरूरत हो तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके रसीद भी डाउनलोड अथवा प्रिंट कर सकते हैं।

यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइ की स्थिति कैसे चेक करें? How to check the status of UP death certificate application?

अपने आवेदन पत्र की स्थिति को चेक करने के लिए आपको निचे बताये गए तरीके का उपयोग करना होगा –

  • सबसे पहले आप को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा आप चाहें तो यहाँ क्लीक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं।
  • साईट पर पहुंचने के बाद साइड में आवेदन की स्थिति देखें पर क्लीक करके अपने आवेदन की संख्या डालना होगा। और फिर सबमिट बटन पर क्लीक करना होगा।
  • इसके बाद आपको आपके आवेदन की स्थिति आपके स्क्रीन पर शो होगी।

उत्तर प्रदेश मृत्‍यु प्रमाण पत्र से सम्बन्धित सवाल जवाब

यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र क्या है?

यह बहुत ही जरुरी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जारी किया जाता है. जिसमे यह सुनिचित किया जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है.

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यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?

यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी किया है.

ऑनलाइन यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाये?

यदि आप यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो आपके लिए उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।

यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किन दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है?

यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बिजली बिल, पासपोर्ट आदि दस्तावेज की आवश्यकता होगी।

यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र अधिनियम कब लागू किया गया?

यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र अधिनियम को केंद्र सरकार के द्वारा 1969 में लागू किया गया।

यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है?

यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको 10 रुपये सरकारी फीस देनी होगी।

तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर बैठे ही मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आसानी से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी आवेदन फॉर्म यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैस बनायें? मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक करने जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें । इसके साथ ही यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे ।। धन्यवाद ।।

अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार टेक यू हेल्प के संस्थापक हैं। वह मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन करने के जुनून के साथ अत्यधिक प्रेरित व्यक्ति हैं। उन्होंने 2015 में कानपुर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। पढ़ाई के दौरान, अनूप कुमार ने सामाजिक संरचनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों को आकार देने के तरीकों की गहरी समझ विकसित की।
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