[पंजीकरण] राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना | इंटर कास्ट मैरिज स्कीम इन राजस्थान

Rajasthan Antarjatiy Vivah Protsahan Yojana – राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के नागरिकों को अंतर्जातीय विवाह करने पर उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। राजस्थान सरकार प्रदेश के अंतरजातीय विवाह करने वाले नौजवानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।

Rajasthan Antarjatiy Vivah Protsahan Yojana

युवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि इस योजना के तहत जारी की जाने वाली प्रोत्साहन राशि का सत प्रतिशत सदुपयोग को लेकर कड़े नियम भी बनाए गए हैं। ताकि इस योजना का लाभ सिर्फ पात्र व्यक्तियों को ही मिले। जिससे योजना अधिक से अधिक सफल हो सके। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले युवक अथवा युवती द्वारा किसी मिथ्या तथ्य या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने या किसी और प्रकार के तथ्यों को छुपाने पर विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

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राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है? What is Rajasthan Inter-caste Marriage Scheme?

राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को अंतर जाति विवाह करने पर प्रोत्साहित करना है। अंतर्जातीय का मतलब दो अलग- अलग जाति होता है। मतलब जो लोग अपनी जाति के अतिरिक्त किसी और जाति के लोगों से विवाह करते हैं। उन्हें अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रेमी युगल को समाज द्वारा अंतर जाति विवाह पर प्रतिबंध के कारण घर से भागना पड़ता है।

और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रेमी युगल को इस दुनिया से विदा भी होना पड़ जाता है। ऐसी समस्याओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना लागू की है। जिसमें देश के नागरिकों को एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ताकि वह इस क्लास से अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें। और उन्हें नया घर बसाने में कुछ राहत प्राप्त हो सके।

हाल में ही सामाजिक अधिकारिता विभाग और सामाजिक न्याय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में  130 जोड़ों को 6500000 रूपय, वर्ष 2012-13 में 175 जोड़ों को 87.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 2013-14 मई अंतर्जातीय विवाह करने वाले 261 शादीशुदा जोड़ों को 726 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।

योजना अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
राज्य राजस्थान
ऑफिसियल पोर्टल https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/sjms/Login.aspx
विभाग सामाजिक न्याय विभाग
प्रक्रिया ऑनलाइन, ऑफलाइन

Features of Rajasthan Inter-caste Marriage Scheme

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की विशेषताएं या लाभ कुछ इस प्रकार हैं –

  • समाज द्वारा  अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध के कारण घर से भागने वाले जोड़ों को सरकार द्वारा सुरक्षा प्राप्त होगी।
  • अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को एकमुश्त धनराशि प्राप्त होगी। जिससे उन्हें अपना नया जीवन से बात करने में काफी सहायता प्राप्त होगी।
  • इस योजना द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन राशि से नए जोड़ों को अपना घर बसाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
  • अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना समाज में व्याप्त कुरीतियों को नष्ट करके समाज में समानता की भावना व्यक्त करना चाहती है।

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राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि – Amount received under Rajasthan Inter-caste Marriage Scheme

प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रदान की जाने वाली एकमुश्त धनराशि कुछ इस प्रकार है –

प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जोड़ों के  जीवन को सुरक्षित करने के लिए पति पत्नी दोनों को 5 लाख  की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इनमें से 2.5 लाख  रूपय में दोनों व्यक्तियों के संयुक्त खाते में 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है।बाकी ढाई लाख रुपए जोड़ों के दांपत्य जीवन की शुरुआत करने के लिए आवश्यक घरेलू वस्तुओं की खरीद के लिए नगद संयुक्त बैंक खाते में प्रदान किया जाता है।

Eligibility Criteria for Rajasthan Inter-caste Marriage Scheme

राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही अंतरजातीय प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता मापदंड कुछ इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं –

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए आवेदन करें नए वाले आवेदनकर्ता किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होने चाहिए।
  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आय ढाई लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ ऐसे आवेदनकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। जिन्होंने पहली बार शादी की हो। जिन्होंने इससे पहले की शादी की होगी। वह इस योजना के पात्र नहीं है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह के 1 साल के अंदर ही आवेदन करना होगा तभी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

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राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज – Documents required for Rajasthan Inter-caste Marriage Scheme

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए –

  • आधार कार्ड की कॉपी
  • वोटर ID कॉपी
  • पैन कार्ड
  • जात प्रमाणपत्र
  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • आय प्रमाण पत्र
  • जोड़े की संयुक्त फोटो
  • और मरीज मैरिज सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।

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राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? How to apply for Rajasthan Interracial Marriage Scheme?

यदि आपको राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://sjms.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप यहां क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना kya hai . iska labh kaise prapt kare
  • इसके अतिरिक्त इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने गृह जनपद में ई मित्र राजस्थान SSO के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपके पास आवश्यक सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी होनी चाहिए।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना सम्बंधित सवाल – जबाब

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा सामजिक न्याय के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने वाले ;जोड़े को प्रोहत्सान राशि प्रदान की जाती है।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत विवाह करने वाले जोड़े को कितनी राशि प्रोहत्सान के रूप में प्रदान की जाती है?

इस योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को 2.5 लाख रूपये की प्रोहत्सान राशि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

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इस योजना के अंतर्गत विवाह के कितने समय तक आवेदन मान्य माना जायेगा?

विवाह करने के 1 वर्ष के अंदर विवाहित जोड़े को आवेदन करना होगा। तभी उनका आवेदन मान्य माना जायेगा।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदक की कितनी आयु सीमा क

इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा 18 – 35 वर्ष की आयु सीमा सुनिश्चित की गयी है।

इस योजना को विभाग द्वारा कब शुरू किया गया था?

सामजिक न्याय विभाग राजस्थान द्वारा इस योजना को वित्तीय वर्ष 2011 – 12 ,में शुरू किया गया था और तब से अब तक ये पुरे प्रदेश में सफलतापूर्वक चलायी जा रही है।

तो दोस्तों क्या थी Rajasthan Antarjatiy Vivah Protsahan Yojana यदि आपको यह जानकारी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही यदि आपका किसी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ।

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अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार टेक यू हेल्प के संस्थापक हैं। वह मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन करने के जुनून के साथ अत्यधिक प्रेरित व्यक्ति हैं। उन्होंने 2015 में कानपुर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। पढ़ाई के दौरान, अनूप कुमार ने सामाजिक संरचनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों को आकार देने के तरीकों की गहरी समझ विकसित की।
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Comments (149)

  1. सर् मेरी शादी को 9 माह पूर्ण हुए है, में ओबीसी से हूं एव वाइफ ST(मीणा) जाती से है ,दोनो राजस्थान के निवासी हैं तो क्या हम इस योजना का लाभ ले सकते है ? हमे कहाँ अप्लाई करना चाहिए ?

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  2. डिअर सर,
    मेरा अंतरजातीय विवाह है, जो कि नोवेम्बर में मंदिर में सादी की ओर मार्च में कॉर्ट मैरिज की, अब में आपसे यह जानना चाहता हु की में 2006 से मेरे मामा के रह रहा हु , ओर मेरे माता पिता कहि बाहर रहते है जिसके कारण उनका 10 साल पुराना कोई डोकुमेंट नही है जिससे में अपना मूलनिवास प्रमाणपत्र बनवा सकु मेरा 2011 का DL ओर 2012 का पहचान पत्र हे तो आप बताये में किस प्रकार आवेदन कर सकता हु, कृपा करके जल्दी से जल्दी बताये

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  3. सर इस सुविधा का का लाभ लड़का लड़की अगर sc वर्ग के विभिन्न जाती से हो तब मिलता है या फिर दो अलग अलग वर्ग से होने चाहिए जैसे कि लड़की sc से तो लड़का ओबीसी या st से हो
    जरूर बताइयेगा सर

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  4. इस प्रोहत्साहन राशि के आवेदन के बाद विभाग राशि स्वीकृत किस आधार पर करता है
    क्या शादी की गोपनीयता समाज से रखी जाती है या अपने गांव घर पर आकर पूछताछ करके पता लगाया जाता है या जो सरकारी दस्तावेज जो पेश किए है उसे मान कर सीधा स्वीकृति दी जाती है

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  5. Dear sir i am krishna kumar meena and mene ek muslim ladki se shadi ki h or hmari shadi ko aaj 4 months ho gay h. me abi tak samaj kalyan vibhag me eske liy apply nahi kar paya hu to kya ab me kar sakta hu ? agar apply kar sakta hu to kab tak or kaha se kar sakta hu
    2. me hindu hu or ladki muslim h or hamne aarya samaj se shadi ki h to kya aap muje bata sakte h ki ab meri wife ke name ke sath mera sir name lagega ya fir sab uski ke name se rahega? kya ab vo meri cast me hogi ya sab pahle jaise hi rahega

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  6. इस प्रोहत्साहन राशि के आवेदन के बाद विभाग राशि स्वीकृत किस आधार पर करता है
    क्या शादी की गोपनीयता समाज से रखी जाती है या अपने गांव घर पर आकर पूछताछ करके पता लगाया जाता है या जो सरकारी दस्तावेज जो पेश किए है उसे मान कर सीधा स्वीकृति दी जाती है

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