लेबर कोर्ट ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करें? लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर, कांटेक्ट डिटेल्स | लेबर कोर्ट के नियम 2023

Labour Court Case In Hindi – लेबर कोर्ट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। हो सकता है आप में से कई लोगों का काम Labour Court (श्रम न्यायालय) में पड़ भी चुका होगा। क्योंकि सभी लोग अपना खुद का बिजनेस नहीं करते हैं। आधे से अधिक आबादी कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी में नौकरी करती है। किसी कंपनी में नौकरी करते समय कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। कंपनी मालिकों द्वारा अपने कर्मचारियों का शोषण करना कोई नई बात नहीं है। अक्सर हमारे सामने ऐसे मामले आते रहते हैं, जिनमें किसी कंपनी के मालिक द्वारा अपने ही कर्मचारियों का शोषण किया जाता है।

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Labour Court Ke Baare Mein Jankari –

किसी कंपनी के कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता है। कंपनी मालिक अपने कर्मचारी को काम के पैसे नहीं दे रहा है। या फिर अन्य तरह की परेशानियां कर्मचारी को कंपनी मालिक द्वारा दी जा सकती है। इन सभी प्रकार की समस्याओं और कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा Labour Court (श्रम न्यायालय) की व्यवस्था की गई है। जहां पर कोई भी कर्मचारी अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार शोषण और पैसे ना मिलने जैसी समस्याओं में मदद प्राप्त कर सकते हैं।

लेबर कोर्ट क्या है? लेबर कोर्ट में आप कौन कौन से मामलों में सहायता ले सकते हैं। और लेबर कोर्ट में आप केस कैसे कर सकते हैं? इन लेबर कोर्ट के नियम 2023, लेबर कोर्ट देल्ही रूल्स, लेबर कोर्ट दिल्ली रूल्स, लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर, लेबर कोर्ट कहां पर है, लेबर कोर्ट noida uttar pradesh, सभी की जानकारी को आप इस आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

लेबर कोर्ट क्या है? What is labor court?

कंपनी मालिकों द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ बढ़ रहे शोषण को देखते हुए सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में  Labour Court (श्रम न्यायालय) की व्यवस्था की गई है। लेबर कोर्ट में कोई भी कर्मचारी अपने साथ हो रहे शोषण की शिकायत कर सकता है। जिसके पश्चात लेबर कोर्ट ऐसे कंपनी मालिक के खिलाफ कार्यवाही करके संबंधित कर्मचारी को न्याय दिलाने में मदद करता है। लेबर कोर्ट में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सहायता ली जा सकती है। और अपने खिलाफ होने वाले शोषण की शिकायत लेबर कोर्ट में करके न्याय प्राप्त किया जा सकता है।

लेबर कोर्ट है? लेबर कोर्ट ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करें? लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर, कांटेक्ट डिटेल्स

किन मामलों में लेबर कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है? In which cases the case can be filed in Labor Court?

यह जानना बेहद बेहद आवश्यक है कि आप ऐसे कौन से मामले हैं। जिनके अंतर्गत Labour Court (श्रम न्यायालय) की सहायता ले सकते हैं। और संबंधित कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में केस कर सकते हैं।

  • बिना कारण कर्मचारी को नौकरी से निकाल देने पर
  • समय पर कर्मचारी को उसका वेतन ना देने पर
  • कर्मचारियों को उनके श्रम का उचित मूल्य ना देने पर
  • कर्मचारियों के हितों पर विचार अथवा उन पर ध्यान न देने पर
  • एक निर्धारित समय से अधिक समय तक कर्मचारियों से कार्य करवाने पर
  • क्षमता से अधिक कार्य करवाने पर
  • इसके साथ ही और भी कई प्रकार के शोषण है। जो कर्मचारियों के साथ किए जाते हैं। उनकी भी शिकायत लेबर कोर्ट में में कर सकते हैं।
  • इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में और अधिक शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है।

यह भी जानें –

लेबर कोर्ट में शिकायत करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें। लेबर कोर्ट के नियम 2023 –

यदि आप किसी कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में शिकायत करना चाहते हैं। तो आप Labour Court (श्रम न्यायालय) में शिकायत करने से पहले नीचे बताई जा रही बातों का ध्यान रखें। ताकि आपको कोर्ट में केस करने और केस जीतने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े –

  • आपके पास कंपनी फर्म अथवा फैक्ट्री में काम करने का प्रमाण होना चाहिए। जैसे कि कंपनी से कंपनी से मिला हुआ नियुक्त पत्र।
  • आप जहां काम करते हैं। वहां कितने समय तक काम किया इस प्रमाण।
  • यदि नियुक्त होते समय कोई अग्रीमेंट हुआ है। तो उसकी जानकारी और कॉपी आपके पास होनी चाहिए।
  • नियुक्ति के समय आप को कितना वेतन मिलना तय किया गया था।
  • इसके साथ ही आपके साथ श्रम न्यायालय में जरूरत पड़ने पर गवाही देने के लिए दो व्यक्ति भी होने चाहिए। जो आपके पक्ष में गवाही दे सके।

यह भी जानें –

लेबर कोर्ट में केस करने से पहले क्या करें? What to do before filing a case in the labor court?

लेबर कोर्ट में केस करने से पहले आपको अपनी कंपनी, फर्म अथवा फैक्ट्री जहां पर आप काम कर रहे हैं। वहां के उच्च अधिकारी अथवा मालिक को लिखित रूप में में शिकायत पत्र दे। साथ इसकी एक कॉपी अपने पास भी रखें। यदि वह आपकी समस्या का समाधान ना करें तब आगे बढ़े –

कंपनी का मालिक उच्च अधिकारी आपकी बात नहीं सुने तो क्या करें?

अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कर्मचारी द्वारा कंपनी के उच्च अधिकारी और मालिक को लेकर शिकायत करने पर भी किसी प्रकार की सहायता नहीं की जाती है। कर्मचारी की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को चाहिए।  कि वह संबंधित थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराएं।

संबंधित थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने पर भी पुलिस कुछ ना करें। या शिकायत लेने से मना करे, तब क्या करें?

यदि आप संबंधित थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस या तो आप की शिकायत दर्ज नहीं करती है। अथवा शिकायत दर्ज करने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में पीड़ित कर्मचारी को एक लिखित प्रार्थना पत्र एसपी को देना चाहिए।

यदि एसपी शिकायत दर्ज करने से मना करें तब क्या करें?

कई बार देखा गया है कि एसपी के पास शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। तो एसपी शिकायत दर्ज करने से मना कर देतें हैं। ऐसी स्थिति में पीड़ित कर्मचारी के पास एक ही रास्ता है, कि वह आगे बढ़कर न्यायालय का मैं किस करें। और अपने खिलाफ हुए शोषण का न्यायालय से न्याय प्राप्त करें। इसके लिए कर्मचारी संबंधित मामले के लिए श्रम न्यायालय में किसी अधिवक्ता की मदद से मुकदमा दर्ज करा सकता है।

लेबर कोर्ट में शिकायत करने के पश्चात की जाने वाली वाली प्रोसेस –

Labour Court (श्रम न्यायालय) में शिकायत करने के पश्चात आपको निम्नलिखित प्रोसेस होती है –

  • लेबर कोर्ट में शिकायत करते समय आपको अपनी नौकरी से संबंधित सभी दस्तावेजों को साथ में लाना होता है। ताकि आप कोर्ट में साबित कर सके कि आप संबंधित कंपनी में कार्य करते थे।
  • न्यायालय में शिकायत करने पर आपके द्वारा की गई शिकायत दर्ज करके एक शिकायत प्रति आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही एक नोटिस कंपनी को भी भेजा जाएगा।
  • समय पड़ने पर आपको और संबंधित कंपनी को न्यायालय के उच्चाधिकारियों द्वारा न्यायालय में बुलाया जा सकता जा सकता है।
  • जहां पर आपको अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।
  • न्यायालय में उपस्थित होने पर आपकी और संबंधित कंपनी दोनों की बातें सुनी जाएंगी। और आपके द्वारा की गई शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
  • दोनों पक्षों की बातें सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा अपना अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। जिसको कंपनी द्वारा अनिवार्य रूप से मानना होगा।

कर्मचारियों के हित में लाए गए अधिनियम –

भारत में कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण एवं परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कर्मचारियों के हित में कानून बनाए गए हैं। अब तक कर्मचारियों के हित में बनाए गए कानून इस प्रकार हैं –

  1. औद्योगिक विवाद अधिनियम – 1947
  2. औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम – 1946
  3. न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम – 1948
  4. मज़दूरी संदाय अधिनियम – 1936 – (खदान, महत्वपूर्ण बन्दरगाह और वायु परिवहन सेवाएँ)
  5. ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम – 1970
  6. प्रसूति लाभ अधिनियम – 1961
  7. बाल श्रम (निषेध एवंविनियमन) अधिनियम – 1986
  8. रेलवे कर्मचारियों के लिए रोज़गार के घंटे संबंधी विनियमन
  9. बोनस संदाय अधिनियम – 1965
  10. उपदान संदाय अधिनियम – 1972
  11. समान पारिश्रमिक अधिनियम – 1976
  12. अन्तर राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोज़गार एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम – 1979
  13. भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम – 1996

भारत में लेबर कोर्ट कहां पर है? Where is the labor court in India?

देश में अलग अलग जगह पर लेबर कोर्ट की व्यवस्था की गई है। देश में स्थिति प्रमुख लेबर कोर्ट निम्नलिखत जगह पर हैं –

दिल्लीजबलपुर (मध्यप्रदेश)
आसनसोल (पश्चिम बंगाल)चंडीगढ़ (पंजाब)
कानपुर (उत्तरप्रदेश)गुवाहाटी (असम)
लखनऊ (उत्तरप्रदेश)कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
हैदराबाद (आंध्रप्रदेश)अहमदाबाद (गुजरात)
मुंबई (महाराष्ट्र)नागपुर (महाराष्ट्र)
धनबाद (झारखंड)चेन्नई (तमिलनाडु)
जयपुर (राजस्थान)बैंगलोर (कर्नाटक)

इसके साथ ही प्रमुख लेबर कोर्ट और उनकी सम्पर्क डिटेल्स के लिए यहाँ क्लीक करें

लेबर कोर्ट हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 18001800999

लेबर कोर्ट में ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करें? How To Complaint In Labour Court Online –

किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का यदि कोई शोषण किया जाता है। तो उसकी शिकायत कर्मचारी Labour Court (श्रम न्यायालय) में कर सकते हैं। लेबर कोर्ट में ही ऐसी शिकायतों का निपटारा किया जाता है। सही समय पर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने और समय की बचत करने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन भी कंप्लेंट करने की व्यवस्था की गई है। आप नीचे बताये गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

Labour Court Kya Hai? Labour Court Me Complaint Kaise Kare? श्रम न्यायालय क्या है?
  • आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में पूछी जा रही सभी आवश्यक जानकारी सही सही भरना होगा।
  • सारी जानकारी भरने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आपकी शिकायत सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी। और आपको एक कंप्लेंट नंबर भी प्रदान कर दिया जाएगा। जिसके माध्यम से आप कभी भी अपनी शिकायत की स्थिति को चेक कर सकते हैं।

श्रम न्यायालयों की सूची एंव लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर, कांटेक्ट डिटेल्स – Labor Court Helpline Number, Contact Details

क्र.सं.केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय
1.श्री आर.के.सरन,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.1, श्रम भवन, मुरली नगर, जगजीवन नगर, धनबाद -826003 फोन नं. 0326-2221010
2.श्री किशोरी राम,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, श्रम भवन, मुरली नगर, जगजीवन नगर, धनबाद -826003 फोन नं. 0326-2230351 फैक्स:0326-2224516
3.श्री आर.
बी. पाटले, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, मकान नं. 1230, गोल बाजार, वाइट टावर, जबलपुर-482002 फोन/फैक्स:0761-2414965
4.शुबेंद्र कुमार
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, श्रम भवन, एटीआई कैम्पस, उद्रयोग भवन, कानपुर -208005 फोन/फैक्स:0512-2214642
5.केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, करकरडूमा कार्ट काम्पलैक्स, कमरा सं. 38, ब्लाक-ए, दिल्ली-110032 फोन:011-22382360
6.श्री प्रमोद कुमार मिश्रा,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, बिल्डिंग 314, श्रीपाली, आसनसोल-713304 फोन: 0341-2282533 फैक्स: 0341-2281685
7.श्री एस.पी. सिंह,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.1, दूसरी मंजिल, प्रेस बुक डीपो बिल्डिंग, सैक्टर-18, चंदीगढ-160017 फोन:0172-2784556
8.श्री डी.एस.रे,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, 20-बी, अबदुल हमीद स्टीट, ब्लाक-आई(एच), पहली मंजिल, कोलकाता-700069 फोन: 033-22482482 फैक्स: 033-22623062
9.एस.पी. मल्होत्रा,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.1, पहली मंजिल, श्रम रक्षा भवन, प्रियादर्शनी ऑफिस के पीछे, पूर्वी एक्सप्रेस हाइवे साइन, मुम्बई-400022 फोन:022-22055097
10.श्री के.के. भाउसाहेब,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, दूसरी मंजिल, श्रम रक्षा भवन, प्रियादर्शनी ऑफिस के पीछे, पूर्वी एक्सप्रेस हाइवे साइन, मुम्बई-400022 फोन:022-24056667
11.श्री भरत भाण्डेय,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, सीजीओ काम्पलैक्स, केन्द्रीय सदन, ब्लाक-बी, पहली मंजिल, सैक्टर-10, विद्रयादरनगर, जयपुर फोन/फैक्स:0141-2233728
12.श्री जे.पी. चान्द,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, पहली मंजिल, सिविल लाइन्स, नागपुर-420001 फोन/फैक्स: 0712-2552593
13.राकेश कुमार
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, केन्द्रीय भवन, आठवी मंजिल, हॉल नं.1, सैक्टर-एच, अलीगंज, लखनउ, उत्तर प्रदेश-226012 फोन/फैक्स: 0522-2323901.
14.एस.एन. नवलगुंड,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, श्रम सदन 3 क्रास, 3 मेन(एफ टी आई कैम्पस) IIफेस, यसवंतपुर, तुमकुर रोड, बैगलोर-560022 फोन/फैक्स:080-23474404
15.श्री प्रदीप कुमार
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, एच-24, परिजाता, जयदेव नगर, नागेसवर टांगी लेविस रोड, भूवने वर-751002 फोन/फैक्स: 0674-2433517
16.श्री हरबंश कुमार सक्सेना
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, करकरडूमा कार्ट काम्पलैक्स, कमरा सं. 33, ब्लाक-ए, दिल्ली-110032 फोन:011-22482482/22304881
17.श्री एल.सी. डे,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, महेश चन्द महाजन बिल्डिंग, एच सी रोड, जुरपुरीचंत, उजान बाजार, गुवहाटी-781101 फोन/फैक्स: 0361-2608257
18.श्री बी.के. सिन्हा,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, बी ब्लाक, 7वी मंजिल, मल्टी स्टार्ड बिल्डिंग, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-380001 फोन/फैक्स: 079-25505506
19.श्री डी. वल्लीभान,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, 38/377 ए-2, करिथाला लेन, करस्का रोड, अरनाकुलम, कोचिन-682016 फोन/फैक्स: 0484-2312466
20.श्री केवल कृष्ण,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय नं.2, तीसरी मंजिल, प्रेस एक्टेन्सन बिल्डिंग, सैक्टर-18 ए, चंदीगढ-160017 फोन:0172-2728108
21.श्रीमती एम.वी. लक्ष्मी
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, एम-2, ब्लॉक मनोरंजन कम्पलैक्स, एम.जे. रोड, हैदराबाद-500001, फोन/फैक्स: 24657379
22.श्रीमती के.पी. प्रसन्नाकुमारी
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय, पहली मंजिल, बी ‘विग’ 26, हेडोज रोड, चैन्नई-600006 फोन-044-28262090, फैक्स: 044-28252402

केंद्रीय श्रम सेवा अनुभाग और उनके कार्य –

सौंपे गए कार्य की मदे अन्य सूचना
1.केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय की स्थापना1.अनुभाग का नाम-सीएलएस-II, कमरा नं. 609, दूरभाष: 23473320, आटो:2320
2.केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति2.अधिकारियों का चैनल अनुभाग अधिकारी – श्री टी.आर. परनामी

 

अवर सचिव – श्री संतोष कुमार सिंह

निदेशक – श्री चानण राम

संयुक्त सचिव – श्री ए.सी.पाण्डेय

सचिव – श्रीमती गौरी कुमार

श्रम एवं रोजगार मंत्री – श्री नरेन्द्र सिंह तौमर

3.पीठासीन अधिकारियों के वेतन निर्धारण
4.केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय से संबंधित प्रशासनिक एवं अन्य मामलों को देखना
5.केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय से संबंधित बचत अनुमान संशोधित अनुमान एवं अंतिम अनुमान को बनाना।
6.केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कम श्रम न्यायालय में लंबित मामलें/प्रार्थना-पत्रों की मासिक निगरानी करना।
7.समय-समय पर पीठासीन अधिकारियों की बैठक आयोजित करना।
8.संसदीय प्रश्न एवं सांसदों से प्राप्त पत्रों को देखना।
9.कोर्ट केस।
10.आरटीआई केस

क्या ऑनलाइन लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं?

आप घर बैठे ऑनलाइन लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं ।

दिल्ली में लेबर कोर्ट कहां पर है?

दिल्ली लेबर कोर्ट का ऐड्रेस – Rouse Avenue Courts Complex, Near Bal Bhawan, Pandit Deen Dayal Upadhyaya Marg, ITO New Delhi 110002 है ।

लेबर कोर्ट में केस कब तक चलता है?

आमतौर पर लेबर कोर्ट में केस 1 हफ्ते के अंदर कर दिया जाता है । लेकिन अगर केस को CCMA/बार्गेनिंग काउंसलिंग के पास भेजा जाता है तो ऐसे केस 6 से 7 हफ्ते तक भी चल सकते हैं ।

लेबर कोर्ट में शिकायत करने की वेबसाइट कौन सी है?

लेबर कोर्ट में शिकायत करने की वेबसाइट – https://labour.gov.in/hi/labour-welfare है।

उत्तर प्रदेश लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर क्या है?

उत्तर प्रदेश लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर 0522-2323901 (लखनऊ) है ।

बिहार लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर क्या है?

बिहार श्रम संसाधन विभाग Bihar Helpline Number : 9471866832 है ।

दिल्ली लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर क्या है?

दिल्ली लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर /फोन नंबर : 011-22382360 है ।

राजस्थान लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर क्या है?

राजस्थान लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर फोन/फैक्स : 0141-2233728 है ।

जयपुर में लेबर कोर्ट कहां पर है?

जयपुर लेबर कोर्ट का एड्रेस – केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिक्रमण श्रम न्यायालय, सीजीओ कंपलेक्स, केंद्रीय सदन, ब्लॉक बी, पहली मंजिल, सेक्टर 10, विद्रयादर नगर जयपुर (राजस्थान)

मध्य प्रदेश लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर क्या है?

मध्य प्रदेश लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर, फोन नंबर : 0326-2221010 (धनवाद) है ।

गुजरात लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर क्या है?

गुजरात लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर 079-25505506 (अहमदाबाद) है ।

लखनऊ लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर क्या है?

लखनऊ लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर 0522-2323901 है ।

महाराष्ट्र लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर क्या है?

महाराष्ट्र लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर 022-22055097 है।

लेबर कोर्ट में कौन से केस जाते हैं?

लेबर कोर्ट में किए जाने वाले केस श्रमिक मजदूरों से संबंधित होते हैं जैसे : बड़े पैमाने पर छंटनी और अनुचित श्रम प्रथाओं, स्वचालित रूप से अनुचित बर्खास्तगी, हड़ताल और तालाबंदी, ट्रेड यूनियनों, सामूहिक सौदेबाजी आदि|

तो दोस्तों यह थी  Labour Court (श्रम न्यायालय) के बारे में पूरी जानकारी। Labour Court Kya Hai? Labour Court Me Complaint Kaise Kare? श्रम न्यायालय क्या है? आर्टिकल के माध्यम से आपको लेबर कोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही करने से पहले आप किसी अच्छे वकील से सलाह जरूर लें। ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही यदि आप कोई आर्टिकल अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और किसी भी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे।। धन्यवाद।।

106 thoughts on “लेबर कोर्ट ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करें? लेबर कोर्ट हेल्पलाइन नंबर, कांटेक्ट डिटेल्स | लेबर कोर्ट के नियम 2023”

    • कानूनी रूप से सहायता प्राप्त करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन या फिर लेबर कोर्ट में जाना ही होगा । बिना पुलिस स्टेशन लेबर कोर्ट में चाय कानूनी रूप से सहायता प्राप्त नहीं हो पाएगी ।

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  1. मेरा नाम सत्यम गौतम मुझे पेमेंट नहीं मिल रही न्यू जॉइनिंग की है मैंने 1 महीने से ज्यादा हो गए कंपनी का नाम है smampm private limited डायरेक्टर नेम पवन मिश्रा मुझे परेशान किया था रा प्रताड़ित किया जा रहा है मैं मध्य प्रदेश सतना का निवासी हूं मैं घर से बाहर रहा हूं स्टूडेंट हो स्टडी के साथ-साथ जॉब भी कर रहा हूं एक मिडिल फैमिली से बिलॉन्ग करता हूं मेरा रहन-सहन मेरे जॉब पर निर्धारित करता है मुझे पैसे नहीं मिले मेरे कैसे गवर्नमेंट है कि हमारे देश में जिस प्रदेश में कृष्ण जन्मभूमि राम जन्मभूमि हो वहां लोगों को सांस लेने में भी वही के लोगों से प्रताड़ित किया जा रहा हो

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  2. Namaskar sir mai ek majdur hu mai our ek ladke ke sath Amritsar Punjab ggl Gujarat gas limited company mai helpar ka kam karta hu jo ladka mere
    Sath tha vo our mai thekedar se apna kam lekar kam karne lage one month mai hamne 45500 ka kam kiya jab pese aaye vo ladka sare pses lekar bhag gaya vo ladka Ghaziabad Charan Singh colony ka hai uska nam Mukesh yadav hai
    Sir please meri help Karo mere us par 14051 rs baki hai

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    • हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते है. बेहतर होगा की आप संबंध में पुलिस थाने में एफआईआर लिखा दे. निश्चित ही पुलिस के द्वारा आपकी पूरी मदद की जाएगी।

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  3. Namaste sir main Madhya Pradesh Satna ka nivasi hun main job ke liye Aurangabad Walon Jay MIDC Mein aaya hun Jis company mein job kar raha hun use company ka naam hai sanman group off industries Mujhe is company ke contactor ne bahut Pareshan karke rakh Diya Hai Meri payment 11000 rupaye unke pass hai vah mujhe regular regular continue tomorrow kar ke mana kar rahey hai hum apne yahan se itni dur aate hai paison ki majburi ke liye kamaane ke liye aur hamaara Yahan per is Prakar shoshan Kiya Ja raha Aur inka inka shahar Humko Pata bhi hai ki Ham majbur rahte hain Unka Kuchh Nahin kar sakte isliye yah Hamen bahut jyada torcher Karte Hain Ek to company mein contact ke hisab se work workers ko bech Diya jata hai company ke andar Itna kam karaya Jata Hai Ki Insan majburan karta bhi hai, aur FIR paison ke liye Hamare Sath aisa hota hai Hamare Sath MP UP Bihar Ke Logon ke ke sath Bada dushkarm Kiya jata hai Ham Jante jaen kiske pass hamare pass dusra Koi jariya Bhi To Nahin Hai to please Sar Meri madad Karen Aur meri to yah chai hai ki Industrial Area Hamare Yahan Aaye Taki Humko Bahar Na Aana Pade aur Hamen Aise Logon ke bich mein Apna shoshan Nahin karvana Pade Agar Hamare Yahan Bhi Aisi Industrial Area hoti hain Industries hoti To Ham Yahan kya aane ki jarurat thi

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  4. यदि कोई अधिकारी बदतमीज़ी से बात करे या गलत बात करे या अपशब्दो का प्रयोग करें एवं बार बार आपको टर्मिनेट करने की धमकी दे और आपको रिजाइन देने के लिए फ़ोर्स करे ओर
    आपकी बात ऊपर अधिकारियों तक ना जाने दे। आपको अपने हित के लिए बोलने न दे। छुट्टी वाले दिन भी आपको काम करने का दबाव बनाए। उसकी शिकायत कहा पर करे।

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      • नमस्कार जी

        मैं अमित धवन श्री गंगानगर से हु और मैंने 11 जनवरी 2022 को दैनिक भास्कर न्यूजपेपर विज्ञापन विभाग में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर जॉब ज्वाइन की थी। और हमारा ऑफिस समय सुबह 10:30 से 6:30 बजे तक था पर हमारा ब्रांच हैड अपनी चलाता था और हमे 11 बजे तक बिना काम के बिठाई रखता था और हमारे द्वारा जो भी विज्ञापन लाए जाते थे वो विज्ञापन उसकी एक खास एजेंसी थी उसी के थ्रू लगाने के लिए पाबंद करता था और मेरे द्वारा हमेशा किसी और एजेंसी को विज्ञापन दे दिए जाते थे। ब्रांच मैनेजर की उस एजेंसी के साथ 50 –50% की सेटिंग थी।और मैं उस एजेंसी के थ्रू विज्ञापन नही लगाता था जिससे वो मेरे साथ खार खाने लग गया और मुझे निकालने का मौका देखता रहा और मैं किसी के पारिवारिक समझौते में पड़ा हुआ था जिस कारण उस परिवार पर 420 का केस दर्ज हो गया जिसमें मेरा नाम भी आ गया था तो ब्रांच हेड ने बिना सूचना दिए और बिना मुझे बताए मेरा एग्रीमेंट जो 3 साल का दैनिक भास्कर के साथ किया हुआ था वो टर्मिनेट करवा दिया और मुझे 45 दिन एडवांस सैलरी के नोटिस देके निकाल दिया गया 30 अगस्त को और अब मुझे ना तो 45 दिन की एडवांस सैलरी दी गई और ना ही अंतिम महीने की सैलरी और ना ही 4 महीने का इंसेंटिव और ना ही पीएफ टोटल 1.80 लाख लेने बाकी है । जो मुझे नही दिए जा रहे दैनिक भास्कर राजस्थान का नंबर 1 अखबार है और मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है मेरी कही भी नही सुनी जा रही मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ गया है। केस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है अब मैं क्या करू मेरा परिवार भूखा मर रहा है । मुझे मेरे मेहनत के पैसे चाहिए जिससे मैं कोई काम धंधा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकू।

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        • आप इसकी ऑनलाइन शिकायत कर सकते है जैसा की आर्टिकल में बताया गया है. बाकी आपको इस संबंध में पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज करा देनी चाहिए, एफआईआर दर्ज कराने में कोई भी पैसा नहीं जाता है. निश्चित ही पुलिस के द्वारा आपका समाधान किया जाएगा।

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  5. Sir M Taraashna Finance company m 2year10 Month se kaam kar Raha ta branch manager ki post par Company me Mera parmition kardiya ta DRM ki post par magar Company m kuch galt senior te to mene unke saat kaam nahi karne ki mana kardi ti iske bad mene Mera notice 2 month ka Complete kar diya or aaj mujhe 20 din ho gaye h Company ka koi jawab nahi Aaya mujhe 45 din wait karne ka bola h tab tak m kisi Company m job nahi kar skta Company mere orginal Documents or Riliving letter nahi de rahi h or HR se abi tak koi jawab nahi mil raha h mene sab senior ko bata rakha h ab mujhe kya karna chahiye Aap bataoo 6377876781

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  6. Sir, मैं IOCL India DGR सुरक्षा गाड़ का कार्य कराता हु सरकार की और से 4 छुटी़ 26 दिन डुयुटी नियम लागु है कम्पनी अधिक छुटियां पर रखती क्या मै इसके शिकायत कर सकता हु, सलाह देने कृपया करें।

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  7. सर, मैं IOC carprotion Ltd India में 3 साल DGR सुरक्षा गाड़ का काम कर रहा हु ,पहले हम 8 किलोमीटर पैदल पाइप सुरक्षा के लिए लगाया गया था दो वर्ष तक 8 किलोमीटर तक ही डुयुटी करवाते थे, परन्तु अब 1 साल से 12 किलोमीटर डुयुटी कर दिया है परनतु हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई सैलरी पुरानी पर ही काम करवा रहे हैं, क्या मैं लबर कोरट में अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए जा सकता हु क्या ?

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    • इसके लिए आप किसी भी कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते हैं यदि सबको मिल रहा है आपको नहीं मिले तो आप हो कंप्लेंट कर सकते हैं लेकिन यदि किसी को नहीं मिल रहा है तो आप किसी कंपनी को किसी भी फेस्टिवल या अन्य इवेंट पर गिफ्ट या बोनस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

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  8. Sir me healing tree hospital me kaam kar Tai ho moja 1.5 saal hoo gaya kaam kartya huaya aba Mena region daya deya h 30 Deen ka ka jesa me sa me. 10 Deen duty gaya ho or aba esa leya nhi jai rahai ho hospital staff Mosa jadai kaam karai Tai h me region pe ho esa leya or Mena aapne hesab kar na ko bola h to hospital wala bola rahya h scrity nhi milya hesba ho jaya gai sir mere scrity 10000 hospital walo pe h jesa Bo daya na sa man kar rahya h..mere wife bhi ose hospital me job kar tee h osa ka sat bhi same asaa he kar rahya h sir mere 9 month ke bati h ek sir please help me

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  9. Sir,
    Ham chittorgarh se hai ham chittorgarh me 8 mahilaein hai jo ICDS department mein 2009 se ak NGO ke dwaara Pracheta post per lage hue hai.2010 mein NGO ke dwara nikala jaa raha tha to hamne 2010 mein high court se stay liya hai tab se aaj tak is post per nokri ker rahe hai lakin hame 6500/-hi mil rahe hai.sir mein bhi divorcee mahila hu mere do bachche hai ab ghar chalane mein bahut mushkil hoti hai hame 2009 se hi 6500/-rs milte hai na koi TA. Na koi DA hamara pura field work hai kya kare sir hamara payment bhi 12 mahine tak nahi aata ham bahut pareshan hai.sir ham payment badhane ke liye case laga sakte hai kya.please koi maargdarshan dijiye me akeli hu do bachho ke sath ghar chalana bahut mushkil ho raha hai abb.🙏🙏

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  10. सर मैं tata capital maicro finance.me काम करता हु सर कंपनी के द्वारा मुझे 25/4/22 को suspension लेटर जारी किए गए और रीजनल ऑफिस बुलाके पूछ ताछ किया गया उसके बाद मुझे घर पे जाने को बोल दिया की जब तक कोई जांच की रिजल्ट नही आयेगा आप घर पे रहिए। और आज 35.40. दीन हो गए कोई निष्कर्ष नहीं बताया गया है और कॉल करने पर HR कोई जवाब नही देते है । मुझे इस में क्या करना चाहिए।।

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  11. महोदय ,
    मेरा पूर्व नियोक्ता नॉएडा उत्तरप्रदेश में है।
    मुझे उसने 1 महीने की सैलरी नहीं दी है।
    क्या मैं अपने नियोक्ता के विरुद्ध अपने गृह जिला जो की बिहार में है के डिस्ट्रिक कोर्ट में या
    अपने निकटतम लेबर कोर्ट (बंगाल या झारखण्ड में ) केस फाइल कर सकते हैं ?

    अपने जो लिंक शेयर किया है वो केंद्रीय कर्मचारी के लिए है।
    अगर कोई प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध लेबर कोर्ट में केस करने का पोर्टल है तो बताये।

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  12. मेरा नाम उमाशंकर गुप्ता है, मैं 6 जून2019 से प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल योजना के igims संस्था में रिटेल ट्रेनर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ, इस संस्था ने सुरुवात में जून से लेकर अक्टूबर तक सैलरी दिया, उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी माह की तनख्वाह नही दी, फिर मार्च में लाकडाउन लग जाने से काम बन्द हो गया, लाकडाउन के बाद कंपनी ने फिर से हमे10 जनवरी2022 को काम पर 70% सैलरी के साथ वापस रखा और हमे ये आस्वस्थ कराया कि कम्पनी की दूसरी क़िस्त आने पर मेरी 3 महीने की बकाया राशि और मैं जो अभी काम कर रहा हूँ उसका बचा 30% सैलरी जोड़कर कम्पनी दे देगी, पर काम करने के बावजूद भी कम्पनी 70% सैलरी टाइम पर नही दे रही है, और तनख्वाह मांगने पर तनख्वाह न देने की बात करती है, इस कम्पनी में मैं काफी परेशान हो गया हूँ, और रिजाइन देना चाहता हूँ, पर डर इस बात का है कि मैं रिजाइन दे दूँ तो क्या फिर मैं कंपनी पर लेबर कोर्ट में जाकर कम्प्लेन कर सकता हूँ की नही, कृपया उचित मार्गदर्शन करें,
    umashankar5959@gmail.com

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  13. मैं उत्तराखंड गांव कनूरी का रहने वाला हूं हमको यहां काम करने के लिए 10 दिन के लिए बुलाया गया था अल्मोड़ा जिससे कि हमने पूरे 30 दिन काम किया और अब यह घर जाने का नंबर आता है तो यह ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा और बोलता है कि मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं है मेरी साइट खाली करो यहां से जाओ जब पैसा आएगा तब मैं तुमको दूंगा हम दो-तीन दिन से भूखे प्यासे हैं ना यह पैसा दे रहा और ना ही हम को खाना खिला रहा हूं और रूम में से भी बाहर निकाल रहा है हमारा 30 दिन का इस पर कैसा है और यह बोलता है कि मैंने तुमको 50000 दे दिया 60000 दे दिया कोई पैसा नहीं दिया हम लोग परेशान हैं जिस ठेकेदार के पास काम करते हैं उस ठेकेदार का नाम विकास कुमार इसका नंबर है+91 63972 79546 अगर आप हमारी कोई सहायता कर सकते हैं तो कीजिए जल्दी हेल्प मी

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  14. Sir I have worked in Mall 51 Gurgaon as a designated s/g on June 01 to 31. As a third party pay roll on behalf of ANG Security Service Pvt Ltd. Yet I didn’t receive my wages and we tortured and said that company has not yet paid the amount so how can we will pay your salary. Please help me to receive my wages which I have worked in Mall 51 Gurgaon Haryana. We have tried to complaint the police but they have refused. Please help us we are six members yet we don’t receive our salary.

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  15. Hii
    Please suggest me.. I was working in Analog company past 5 months.. But he have not send me the salary from last 3 months.. He told me again nd again please wait I will send you.. Not picking my calls… Last 8th oct, i told him please send the date in written via email.. When you will send me the salary but he have not send me mail.. My 36000 salary is pending.. What should I do, please help me..

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  16. ઉપરોક્ત વિષય પરત્વેની આપની તા.૨૦/૦૪/૨૦૨૧ ની અત્રેની કચેરીને રજૂઆત અન્વયે આપશ્રીને જણાવવાનું કે, નીચે સહી કરનારે તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ સંસ્થા- SRG Housing Finance Ltd.ની રૂબરૂ મુલાકાત લઇ સંસ્થાની લઘુત્તમ વેનત ધારા, સમાન વેતન ધારા હેઠળ તપાસણી હાથ ધરેલ. જેમાં માલૂમ પડેલ ક્ષતિઓ અંગે સંસ્થાને તપાસનોંધ પાઠવેલ છે.

             વધુમાં, સંસ્થા દ્વારા બાકી લ્હેણુ ન ચૂકવવાના કિસ્સામાં આપશ્રીને યોગ્ય જણાઇ આવે તો ઔદ્યોગિક વિવાદ અધિનિયમ-૧૯૪૭ હેઠળ મજૂર અદાલત, અમદાવાદ ખાતે રિકવરી અરજી દાખલ કરી શકો છો.

    (P.G.Gajera)

    Government Labour Officer,

    Ahmedabad

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  17. यह मुरादनगर यूपी के प्रभात शर्मा हैं।
    मेरा फाथर यूपी रोडवेज में काम करता थे और 2008 में उसकी ड्यूटी पर मौत हो गई। हम उस समय डीएलसी मेरठ में एक केस छोड़ते हैं। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि अब हम ऑनलाइन मामले की स्थिति कैसे जान सकते हैं।

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  18. महोदय महाशय,
    मेरा नाम अजय कुमार दे है! मै बोकारो शहर चास का रहने वाला हूँ। मै आज से 3 माह पहले जनवरी मै एक (आइ टी सी कम्पनी) के डिस्ट्रीब्यूटर जिनका नाम (श्री सेल्स ) हैं ओर मालिक का नाम (मुकेश अग्रवाल)है जो कि उसी शहर मै हैं।
    मै वहां काम करता था पर वहां के मालिक के खराब व्यवहार के लिए छोड़ना पड़ा ।
    फिर मैनै अपना एक सब्जी का दुकान खोला ओर कुछ दिन दुकान किये,पर उस पर मुझे बहुत घाटा लगा।
    फिर एक महिने बाद मुझे पता चला कि जंहा मै पहले काम करता था उस डिस्ट्रीब्यूटर के कम्पनी ने उसी शहर मै एक ओर नये एरिया में अपना नया डिस्ट्रीब्यूटर खोला है। ओर पता चला कि उस नये डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक भी अच्छे हें तो मै उस नये डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक से मिला ओर काम शुरू किया एक दिन काम भी किये, पर जैसे ही मै दुसरे दिन गया काम पे गया तो पता चला कि।
    जंहा मै पुराने डिस्ट्रीब्यूटर मै काम करता था वहां के मालिक ने कम्पनी को ई मेल एवम फोन करके बोले हैं कि मै नये एरिया के नये डिस्ट्रीब्यूटर मै काम नहीं कर सकता है ओ अगर काम करना चाहता है तो मेरे पास काम करेगा नहीं तो नहीं करेगा।, उस नये डिस्ट्रीब्यूटर मै मै अजय कुमार दे को काम करने नहीं दूंगा
    तो उस नये डिस्ट्रीब्यूटर मै मुझे काम नहीं मिला ।
    फिर मै उस पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक से मिला ओर पुछा आप क्यु ऐसा कर रहे तो उनहोंने बताया तुमको मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का सारा काम आता है,तुम उन्हें सिखला के मुझसे भी आगे कर दोगे।
    इसलिए मै तुमहारा उस नये डिस्ट्रीब्यूटर मै जोइनिग करने नहीं दूंगा। तुमहे काम करना है तो मेरे पास करों नहीं तो अपना सब्जी बेचो।
    पर मै उस पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक के पास काम नहीं कर सकता वो आदमीयो को शोशन करके पैसे देते हैं इसलिए मैं वहां काम नहीं कर सकता।

    कृपया करके मेरा सहायता करने कि कृपया प्रदान करें कि मै किया करुँ ।।
    Please sir help me

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  19. महोदय..
    मैं एक रीटेल कंपनी में कार्य कर रहा हूं वहा 9 घंटे की शिफ्ट है.. कृप्या मुझे बताए कि रीटेल कंपनी मे कितने घंटे की शिफ्ट होती हैं और लंच का समय कितना होता है.. आपकी अति कृपा होगी… धन्यवाद..
    नाम : रणजीत
    जिला : मेरठ
    राज्य : उत्तर प्रदेश

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  20. Hello sir
    मै मितेश कुमार निषाद so नरोत्तम निषाद
    स्वरोजगार के प्रति कार्य करता हूं
    प्रति वर्ष 4 से 5 लोगो को रोजगार देने का कार्य करता हूं
    Lockdown के तहत एक ठेकेदार से PWD के अन्तर्गत पुताई का कार्य 2 जुलाई से 30 ऑक्टबर तक 10 लोगो ने कार्य किया बोला गया था कि दिवाली से पहले पेमेंट मिल जाएगा
    लेकिन आधा पेमेंट ही दिया बाकी शेष पेमेंट ना देना का जिद कर रहा है
    9 लोगो का देना पेमेंट अभी कबी है 145845 इतना पेमेंट नहीं दिया है
    प्लीज़ हेप्ल मी सर
    मै कॉन्टेक्ट न. 8349683098

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  21. SIR HM OUTSOURCE K DWARA GOVT VIBHAAG M KAAM KR RAHE HAI HAMARI JAN KI SALARY SE 18 % GST CUT KR DIYA GAYA .KYA YE SAHI HAI?? MAY M COMPNY KA TENDER SAMAAPT HO GAYA AUR GOVT K DWARA AB TK KISI KO NEW TENDER NAHI DIYA GAYA HAI KYUKI TENDER BAAR BAAR CANCEL KR DIYA JATA HAI .MAY SE ABHI TK HM DEPARTMENT M RAAT DIN KAAM KR RAHE HAI .SALARY KA KUCH NAHI PTA JISKO BHI NEW TENDER MILEGA WO HAMARI BACK SALARY DEGA KI NAHI AUR KB TK TENDER MIEGA SIR HM APNI SALARY K LIYE KYA KR SKTE HAI.

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  22. श्रीमान जी क्या हिसाब लेने के लिए भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे 13 साल से 1 ही कंपनी में काम कर रहा हूं कोराना के बहाने नौकरी से निकाल दिया है और कोई हिसाब नहीं दिया है 2016 से बोनस भी रोक रखा है कृपया बताइए बिना कोर्ट के चक्कर लगाए हिसाब मिल सकता है या नहीं लेबर कोर्ट का हाल तो सबको पता ही है अपनी मर्जी से मालिक हिसाब नहीं देगा क्या करू

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    • स्कूल निजी है। बिना इंफॉर्म किये यदि उसने सेवा समाप्त की है। तो स्कूल प्रबंधन के पास कोई आधार भी होगा। बिना ठोस रीजन के वो आपको नहीं निकलेगा। सबसे पहले आप स्कूल से सेवा समाप्ति के लिखित रीजन पूछें। साथ ही सेवा समाप्ति की तिथि तक के वेतन की मांग करें। यदि स्कूल उतना वेतन नहीं दे रहा है तो आप जिले के शिक्षा अधिकारियों के पास लिखित शिकायत दर्ज करा सकती हैं

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    • Sir mera decoretinos ka kam he men ne 1 wedding wale farm men kam keya he woh Malik mera hisab nahi kara or mere pas os ka koy agriment nahi or who kehta he ki mera kam khrab kardiya mera mall ka pesa dedu men keya karu mere pas meri lewr he jis ne kam keya h ab men keya karu mera pesa 3lakh see 4 lakh ka hesab he baki bataw men keya karu or mere ko lebar paresan karti he

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      • सर मैं आदित्य बिरला इंसुलेटर लिमिटेड तीसरा जिला हुगली पश्चिम बंगाल मैं काम करता हूं सर मेरी कंपनी ने हमारे साथ हमारे 200 साथियों को बिना कारण बिना कुछ बताए 2 साल से काम पर से निलंबित कर रखा है और वापस काम पर भी नहीं ले रहा है और ना ही हमें कोई भक्ता दे रहा है परिस्थिति यहां तक है की बहुत से हमारे साथी भूखा मर रहा है और कंपनी वापिस काम पर रखने से बच रहा है पूछने पर कोई जवाब भी नहीं देता हम लोग बहुत परेशान हैं आप ही कुछ बताइए इसका क्या रास्ता है

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  23. Hi sar mi Santosh pansare Shankala Realtors company made office boy manun 2008 te 2018 job kart hoto pagar 2/3 mahine let det manun jab sodla tar companyne maza 3 varshacha bons v 10 varshachai gachuti denyas nakar dila manun Mi Lebar office made complete Keli tar companyne mala fakt 2 varshacha bons v rahilela pagar dila 1 varshacha bons gachuti denyas nakar dila sarkari kamagar Adhikari yani mala cortat jayala sagitle Pan sar mazi yevdi parstiti nahi ki cortat jaun kes ladhu shakel manun mi aapyakde salla magt yavr dusara Marg sanga jite mala nay milel ani je kamagar Kam kart nahit tyancha pf kapla jayacha aani mi 10 varsh job Karun mala PF lab denyat aalela nahi piz mala nay kute milel

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  24. सर मेरा नाम विजय पिता शंकर लाल है मे वर्ष 2009 मे एक बिजली ठेकेदार के पास काम करता था एक दिन बिजली का काम करते समय मुझे कंरट लगा और मे खंबे से गिर गया और मेरी रिड़ कि हडी टुट गयी और डाक्टर ने भी कह दिया अब तुम कभी चल नही पाओ गे मेने उजैन मध्यप्रदेश श्रम कोर्ट मे ठेकेदार और बिजली कंपनी पर केस कर दिया मुझ आज मेरे वकिल ने 2 महीने बाद बताया कि कोर्ट ने तुमहारा केस 30 जुलाई को खारिज कर दिया अब मे किया करु मो 9993120698

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    • सर मेरा नाम वसीम खान मैं एनसीआरटीसी kec कंपनी गाजियाबाद में काम करता था सर मैं जनवरी 2021 में लगा था और जुलाई तक काम किया लेकिन हमें जून तक कि पैसे मिले और जुलाई का पैसा नहीं दे रहे हैं और सर हमें निकाल दिए और हमसे फाइनल लेटर पर साइन भी करवा लिया कहते हैं कि आपका पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा उनसे जब पैसे आए नहीं तो हम कई बार जाकर साहब से कंप्लेंट किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं सुनवाई नहीं हुआ सर कंपनी में साहब लोगों से मैंने बात किया था उन्होंने कहा तुम्हारे पैसे दिला दीजिए उनका नाम है पंकज शर्मा भटनागर साहब राकेश साहब अजय कटारिया राम कुमार सुभाष चंद्र इन सब लोगों से हमने बातचीत किया लेकिन किसी ने साहब हमारा पैसे नहीं दिलाए

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  25. सर जी आप का सुझाव अच्छा है लेकिन अगर कोई संस्था लडको से काम करवा रहा है और उस लड़के के पास कोई id न हो तो वो कोर्ट केस कैसे करे
    जैसे की up के मण्डी समिति मे जो धर्म काँटे लगे है उस पर जितने लड़के काम कर रहे है उनके पास कोई id नही है और जो सेलरी मिलता है एक लड़के के खाते मे भेज दिया जाता और सब आपस मे बाट लेते है उन्हे न तो कोई epf मिलता और न ही कोई सुबिधा

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