[रजिस्ट्रेशन] हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन |एप्लीकेशन फॉर्म

हरियाणा राज्य सरकार ने प्रदेश नागरिकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2024 रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को दुर्घटना की स्थिति में ₹1लाख तक की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। अब राज्य में किसी गरीब, असहाय व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है। तो वह प्रदेश सरकार उसे ₹1 लाख तक की सहायता धनराशि प्राप्त कर सकता है।

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की गरीब असहाय नागरिकों के लिए चलाई गई हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2024 क्या है? और इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यह आर्टिकल लास्ट तक ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। हम आपको यहां पर पूरी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।

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हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2024 क्या है?

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के नागरिकों के लिए हाल में ही हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2024 का संचालन किया है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी असहाय, गरीब नागरिक के साथ कोई दुर्घटना अथवा दुर्घटना में मृत्यु या से किसी प्रकार की विकलांगता हो जाती है। तो प्रदेश सरकार द्वारा बीमा कवर के रूप में ₹100000 प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के पात्र नागरिकों को किसी भी प्रकार का बीमा प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह योजना हरियाणा राज्य के नागरिकों के लिए पूरी तरह से निशुल्क है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत रेल, सड़क, हवाई हादसे या दुर्घटनाएं, दंगा, हड़ताल, आतंकवादी जैसे दुर्घटना के कारण आई किसी भी प्रकार की विकलांगता या मृत्यु। इसके साथ ही सांप के काटने, डूबने, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान अथवा भवन के गिरने, आग से जलने, विस्फोट, हत्या, जानवर के हमले, भगदड़ अथवा घुटन, पाला से मरने, बिजली गिरने से, भुखमरी अथवा भूख से मरने इसके साथ ही प्रसव के दौरान माता की मृत्यु जैसे मामलों में भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी प्रकार की दुर्घटना में प्रदेश सरकार द्वारा सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।

[रजिस्ट्रेशन] हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन |एप्लीकेशन फॉर्म
योजना का नामश्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना
राज्य हरियाणा
कब शुरू की गई 2018
लाभ किसे मिलेगा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को
सहायता राशि 1 लाख रूपये
ऑफिसियल वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in/

Haryana Dr Shyama Prasad Mukherjee Durghatna Sahayata Yojana 2024 के लाभ –

प्रदेश के नागरिकों के लिए चलाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता बीमा योजना के लाभ कुछ इस प्रकार है –

  • हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करके अब गरीब की दुर्घटनाओं के समय अपना इलाज अच्छी तरह से करा सकते हैं।
  • योजना के फलस्वरुप यदि किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है। तो प्रदेश सरकार द्वारा परिवार को ₹100000 की सहायता धनराशि प्रदान की जाती है।
  • अब प्रदेश के पीड़ित नागरिकों को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • इस योजना के फलस्वरुप अब दुर्घटना होने पर गरीब परिवार का व्यक्ति भी अपना इलाज अच्छे अस्पतालों में करा सकेगा।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के नागरिकों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी मूलनिवासी नागरिकों को लाभ प्राप्त प्रदान किया जाएगा।

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हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2024 के लिए पात्रता –

हरियाणा राज्य सरकार के डॉक्टर श्यामा प्रसाद का बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता होना आवश्यक है –

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए  मृत्यु होने के 6 महीने या दुर्घटना की तारीख से 12 महीने पहले आवेदन करना होगा।
  • इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष आयु के सभी नागरिक प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना से हुई मृत्यु संबंधित परिवार को ₹100000 प्रदान किया जाएगा।
  • मृत्यु की स्थिति में 6 महीने बाद और विकलांगता की स्थिति में 12 महीने बाद किए गए दावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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Haryana Dr Shyama Prasad Mukherjee Durghatna Sahayata Yojana 2024 के लिए जरूरी आवश्यक दस्तावेज –

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2024 का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –

  • आवेदन फार्म
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट
  • दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति का आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • FIR कॉपी
  • पोस्टमार्टम की रिपोर्ट
  • मृत्यु प्रमाण पत्र

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भुगतान प्रक्रिया –

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को सीधे तौर पर उनके खाते में ₹100000 की धनराशि भुगतान की जाएगी।

(Rs. in Lakh)

Financial YearBudgetExpenditureBeneficiaries
2017-18800.0074.0074
2018-19500.00131.00 131 ( up to 30.06.2018)

हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2024 योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे –

इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की गई है। जैसे ही इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अपडेट कर देंगे।

डॉ श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन –

यदि आप इस योजना के लिए ऑफ लाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आप निम्नलिखित नीचे बताए गए स्टेप  का फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं –

download app
  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप एक आवेदन फॉर्म लेना होगा। और उससे पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरना होगा।
  • इसके साथ ही आवेदन फार्म के साथ आपको आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी भी संलग्न करनी होगी।
  • पूरी तरह से कंप्लीट भरा हुआ फार्म आवेदनकर्ता अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा कर सकता है।
  • जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास फॉर्म जमा करने के पश्चात दावा प्राप्त होने के 5 दिन के अंदर उसे उपायुक्त को भेजा जाएगा।
  • उपायुक्त को भी 5 दिन के अंदर ही दावे पर फैसला करना होगा।
  • यदि उपायुक्त के फैसले से आवेदनकर्ता संतुष्ट नहीं है। तो वह सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के निदेशक से अपील भी कर सकता है।

हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना से संबंधित सवाल जबाब

क्या हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले बिमा के लिए किसी भी प्रीमियम बिमा का भुगतान करना होगा?

आपको जानकर बेहद ख़ुशी होगी की हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले बिमा के लिए लाभार्थी को कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा।

हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना के तहत दुर्घटना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी?

इस योजाना के तहत यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो उसके इलाज लिए हरियाणा सरकार की ओर से 1 लाख रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।

किन मामलो में हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना का लाभ दिया जायेगा?

इस योजना के तहत सड़क, हवाई हादसे या दुर्घटनाएं, दंगा, आतंकवादी सांप के काटने, डूबने, मकान अथवा भवन के गिरने, आग से जलने, विस्फोट, हत्या, भगदड़ आदि से मृत्यु या विकलांग जैसे मामलों में लाभार्थी को इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना का लाभ कितनी आयु के नागरिक ले सकते है?।

हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना का लाभ हरियाणा राज्य में निवास करने वाले 18 से 70 वर्ष के बीच के सभी नागरिक ले सकते है.

हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना के अंतर्गत दुर्घटना दिनों के बाद कर सकते है?

इस योजना के तहत आवेदक को मृत्यु होने के तारीख से 6 महीने और दुर्घटन से 12 महीने पहले आवेदन करना होगा। तो ही वह इस लाभ प्राप्त कर पाएंगे।

तो दोस्तों यह थी हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब और असहाय नागरिकों के लिए चलाई जा रही [रजिस्ट्रेशन] हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन |एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आवश्यक जानकारी। यह आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।। धन्यवाद।।

अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार टेक यू हेल्प के संस्थापक हैं। वह मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन करने के जुनून के साथ अत्यधिक प्रेरित व्यक्ति हैं। उन्होंने 2015 में कानपुर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। पढ़ाई के दौरान, अनूप कुमार ने सामाजिक संरचनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों को आकार देने के तरीकों की गहरी समझ विकसित की।
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Comments (8)

  1. Mere father ki death 2015 me Heart attack see ho gyi thi jiska benifit rajiv gandhi yojna me mujko or meri mother ko benefit milna tha jisko Maine time per apply kiya tha lekin aaj 2020 tak mujko office yamuna nagar office se koi bhi response nhi mila or na mujko koi help di gyi me meri mother ki office me baar bar jakar bhi koi response nahi diya gya or jiski death 2016 me ho gyi or haryana govt meri death ki wait kar rahi he

    Mera ab is haryana govt se visvas khatam ho gya he

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